आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में आरोपी सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा को रांची की निचली अदालत से बहुत बड़ी राहत मिली है। उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने शुक्रवार को अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील जितेंद्र कुमार ने पक्ष रखा था। जितेंद्र कुमार ने बताया कि आयकर विभाग की ओर से आर्थिक अपराध के तहत गीता कोड़ा के खिलाफ 2009 -10 में आयकर रिटर्न नहीं भरने को लेकर और उसका सही जानकारी नहीं देने के आरोप में चार जनवरी 2012 में अदालत में केस दर्ज किया गया है। इसी मामले में गीता कोड़ा ने 20 दिसंबर को राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। गीता कोड़ा के मामले की सुनवाई आर्थिक अपराध की विशेष अदालत में चल रही है। मामला वर्तमान में उपस्थित पर चल रहा है। मामले में वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी को देखते हुए अदालत में अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।