हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में बुधवार को चर्चित विनोद सिंह की हत्या में उम्रकैद के सजायाफ्ता रामधीर सिंह की क्रिमिनल अपील को खारिज कर दी है। इसके साथ ही धनबाद की निचली अदालत द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। खंडपीठ ने पिछले क्रिमिनल अपील सुनवाई पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया था । बलिया के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष व सिंह मिशन के मजबूत स्तंभ रामाधीर सिंह बताए जाते हैं। विनोद सिंह की हत्या के मामले में रामधीर सिंह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में उम्रकैद की सजा काट रहे है। विनोद सिंह की हत्याकांड में 18 अप्रैल 2015 को धनबाद सिविल कोर्ट के तत्कालीन अपर न्यायायुक्त निकेश सिन्हा की अदालत ने रामधीर की उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जबकि उनके अग्रज झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। 15 जुलाई 1998 को शहीद भगत सिंह चौक कतरास, धनबाद के समीप मजदूर नेता सकलदेव सिंह के भाई विनोद सिंह की कार पर हमला हुआ था। अंधाधुंध फायरिंग से विनोद सिंह एवं उनके चालक मन्नू अंसारी की मौत हो गई थी। रामधीर ने 22 माह फरार रहने के बाद 20 फरवरी 2017 को कोर्ट में सरेंडर किया था।सरेंडर करने के बाद पहले धनबाद जेल और उसके बाद हजारीबाग जेल भेजा गया था। पिछ्ले साल उसे रांची के होटवार जेल स्थानांतरित किया गया था।