ईडी कोर्ट ने सोमवार को सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की गलत कागजात पर खरीद-फरोख्त से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी बड़गाई के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाया। आरोपी ने मामले से आरोप मुक्त की गुहार लगाते हुए 23 जनवरी को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की है। इससे पूर्व की सुनवाई में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ ठोस साक्ष्य है। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले में निर्दोष है। ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पर बीते 14 अप्रैल को छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ही भारी मात्रा में जमीन के डीड मिले थे। साथ ही उसे गिरफ्तार किया गया था। उस पर कागजात में छेड़छाड़ कर जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री करने का आरोप है।