झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में शारीरिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल मुकेश रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि जेएसएससी की ओर से वर्ष 2016 में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। प्रार्थी ने भी आवेदन दिया था। कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त किया था। लेकिन आयोग ने यह कहते हुए उनके आवेदन को रद कर दिया कि इनकी स्नातक की डिग्री विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। प्रार्थी ने कहा कि विज्ञान में आर्ट, साइंस और कामर्स की डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं। प्रार्थी ने बीसीए किया है, जो साइंस की श्रेणी में आता है। यूजीसी ने भी वर्ष 2014 में इसे साइंस की श्रेणी माना था। आयोग की ओर से कहा गया कि विज्ञापन की अनुरूप शैक्षणिक योग्यता नहीं होने की वजह से प्रार्थी के आवेदन को रद्द किया गया है।