जिला प्रशासन ने देर रात शुक्रवार को नगड़ी अंचल क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। जिसके बाद अनुमंडल दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाबंदियों के आदेश को जारी कर दिया है। जिसके तहत नगड़ी क्षेत्र में रात 10 बजे से अलगे आदेश तक के लिए धारा 144 में दी गयी पाबंदी लागू रहेगी। जिसमें धरना, जुलूस, लाउडस्पीकर इस्तेमाल, हथियार लेकर धूमने, एक साथ चार से अधिक लोगों का एक जगह खड़े होने समेत अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। दरअसल नगड़ी में शुक्रवार की देर रात दो गुटों के बीच सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव की घटना हुई है। जिसके बाद क्षेत्र में तनाव और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसको देखते हुए जिला प्रशासन धारा 144 की घोषणा की है। हालांकि की अब स्थिती पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए धारा 144 लगया गया है।
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