झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को जस्टिस एके चौधरी की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। बता दें कि यह प्राथमिकी एससी/एसटी एक्ट के तहत रांची के एससी/एसटी थाना में दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी दिल्ली स्थिति हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के संबंध में एक शिकायत को लेकर की गई है। ईडी ने इस प्राथमिकी को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए याचिका दाखिल की है। प्राथमिकी में ईडी के वरीय अधिकारियों का नाम शामिल है।
Place your Ad here contact 9693388037