ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को साइबर अपराध से प्राप्त राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में अभियुक्त देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के छातापाथर गांव निवासी संतोष यादव को दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अभियुक्त ने साइबर अपराध से जो अवैध राशि प्राप्त की है, उसको जब्त करने का आदेश भी दिया है। अभियुक्त ने साइबर अपराध से 15.24 लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त की है। अब इस राशि पर केंद्र सरकार की ओर से जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। अदालत ने बीते 17 जनवरी को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 30 जनवरी फैसले की तारीख निर्धारित की थी। ईडी ने अप्रैल 2022 में संतोष यादव के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने सिर्फ आठ निर्धारित तारीखों में पूरी गवाही कराने में सफल रहे। स्पीडी सुनवाई के कारण अदालत ने सिर्फ नौ महीने में मामले में फैसला सुनाई है।
मामले में ईडी ने 30 अगस्त 2022 को जांच पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 28 अप्रैल 2023 को आरोपी पर आरोप तय किया गया। इसके बाद ईडी की ओर से आठ निर्धारित तारीखों में गवाही पूरी कर ली गई थी। मालूम हो कि यह फैसला मनी लाउंड्रिंग के चौथे केस में आया है। इससे पूर्व तीन केस पूर्व मंत्री एनोस एक्का, हरिनारायण राय और एक अन्य केस में फैसला आ चुका है।
क्या है मामला :
बैंक अधिकारी बनकर संतोष यादव ने लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। लोगों को झांसे में लेकर उनके मोबाइल पर ओटीपी भेजकर उनके खाते से रुपए उड़ाता था। उस पर साइबर अपराध के तहत 50 लाख रुपए से अधिक ठगी करने का आरोप है। छापेमारी में उसके घर से नकद 15 लाख 24 हजार 555 रुपए बरामद हुआ था। इस मामले से पूर्व संतोष यादव के खिलाफ मधुपुर थाने में दो नवंबर 2017 को धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी मामले को ईडी ने 2018 में जांच प्रारंभ की। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग करके प्राप्त चल और अचल संपत्ति को जब्त की है। अदालत के आदेश पर अब बरामद 15.24 लाख रुपए भी जब्त किया जाएगा।
अपराधी संतोष यादव को तीन साल की सश्रम कारावास, मनी लाउंड्रिंग का चौथा केस, इससे पहले पूर्व मंत्री एनोस एक्का, हरिनारायण राय समेत एक अन्य मामले में आ चुका है फैसला….
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