झारखंड हाईकोर्ट से साइबर फ्रॉड कर उससे अर्जित की गई राशि को मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी संतोष यादव को बड़ी राहत मिली है। उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद मंगलवार को अपना आदेश सुनाया। दरअसल, संतोष यादव के पास से पुलिस ने 15 लाख रुपए की राशि बरामद की थी। मामले को लेकर देवघर मधुपुर थाना में कांड संख्या 351/2017 दर्ज किया गया था। उस पर साइबर क्राइम मामले में मामला दर्ज किया गया है। बाद में ईडी ने भी ईसीआईआर 6/2022 दर्ज किया है। ईडी कोर्ट ने संतोष यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उसकी ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।
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