100 करोड़ रुपए मिड डे मील घोटाले की राशि मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर बिल्डर संजय कुमार तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। ईडी ने उसे 22 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राशि लौटाने के नाम पर 43 दिनों की अंतरिम जमानत की सुविधा प्राप्त की थी। लेकिन एक पैसा भी वापस नहीं किया। बल्कि अदालत को चकमा देकर फरार हो गया। बाद में ईडी ने पुन: गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने संजय तिवारी की दूसरी बार जमानत देने से इनकार किया है। सीबीआई ने 11 अगस्त 2017 में संजय तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ की थी। इसी मामले को ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के तहत केस दर्ज उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा है।