साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा की झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमात चौधरी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। पिछले दिनों अदालत ने सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एस नागामुट्टू एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पैरवी की। कोर्ट ने कृष्णा साहा को सशर्त जमानत प्रदान की है। जानकारी हो कि ईडी ने पांच जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी समन भेजकर 5 जुलाई को रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय बुलाया था। एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लाउंड्रिंग तहत जांच कर रही ईडी कृष्णा के ठीकने पर जुलाई 2022 में छापेमारी की थी। साहिबगंज जिले के बड़हरवा निवासी कृष्णा साह को सीएम के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है। कृष्णा साहा के अवैध पत्थर खदान में दो मजदूरों की दुर्घटना में मौत हो गई थी। जांच के क्रम में ईडी ने पूर्व में कृष्णा साहा के बड़हरवा के चंपांडे मौजा के पत्थर खदान की ड्रोन से मापी ली थी। वहां के कर्मियों के मोबाइल व कागजात भी जब्त किए गए थे। छानबीन में जानकारी मिली थी कि लीज एरिया से कई गुणा अधिक खनन किया गया है। ईडी की कार्रवाई के बावजूद कृष्णा साहा के खान में अवैध खनन जारी था। इसकी जानकारी ईडी को मिली , जिसके बाद ही ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। वह दो दिनों बाद जेल से निकल सकेगा।