साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में बिना राज्य सरकार की सहमति और बगैर हाईकोर्ट के आदेश के सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही सीबीआई की जांच पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है । अब इस मामले में पुन : सीबीआई की जांच आगे जारी रहेगी। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को सुरक्षित आदेश सुनाई। अदालत में 16 फरवरी को दाखिल अपील पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस कर अपनी दलील में सीबीआई की जांच को अवैध करार दिया। झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि यदि सीबीआई को कुछ तथ्य मिला, तो उसे सरकार से अनुमति लेकर प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन, उसने ऐसा नहीं किया। उसने बिना सरकार से अनुमति लिए ही सीधे प्राथमिकी दर्ज कर ली। यह गलत है। अदालत ने सीबीआई और झारखंड सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से यह भी कहा कि सीबीआई ने बिना सरकार की अनुमति के जांच शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किसी कोर्ट ने भी सीबीआई को जांच करने का आदेश नहीं दिया था। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।
सीबीआई जांच पर झारखंड हाईकोर्ट लगा चुकी है रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच पर पहले ही रोक लगा चुकी है। जिसमें कहा गया कि नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में अगर शुरुआती जांच में कुछ मिलता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सीबीआई की ओर से कोर्ट के आदेश में संशोधन की याचिका दाखिल की गई थी।