ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। राज्य में 26001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति फिलहाल नहीं होगी। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए विभागीय सचिव इसका जवाब देंगे। इस मामले में जो कुछ भी त्रुटियां है, उसका सरकार समाधान निकालेगी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी है। जिसके बाद राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। इसके वजह से 26 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल नहीं होगी। इधर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही इस संबंध में नोटिस जारी कर परीक्षा के लिए भरे जा रहे ऑनलाइन आवेदन पर रोक लगाने जा रही है। जानकारी के अनुसार आयोग को हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को दिए गए इस आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही आगे निर्णय लेगा। बताते चले कि सहायक आचार्य की भर्ती के लिए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 15 सितंबर तक निर्धारित है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार को इस बाबत अलग रास्ता निकालना होगा।