रांची की एमपी/एमएलए मामले की विशेष अदालत में मामले में चल रही थी सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत में सोमवार को सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा एवं अन्य आठ की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपील को स्वीकृत कर लिया। इससे विधायक भूषण बाड़ा समेत अन्य पांच को राहत मिली है। अदालत ने सिमडेगा महिला थाना में साल 2019 में विधायक भूषण बाड़ा के साथ समीर मिंज, जसिन्ता मिंज, जोसिमा खाखा, सोनी मिंज, पुष्पा बाड़ा, सूरज गुप्ता, सोनू बाड़ा एवं इमा बाड़ा के खिलाफ दर्ज केस को निरस्त कर दिया है। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची के एमपी/एमएलए मामले की विशेष अदालत में इससे संबंधित चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी। मालूम हो कि पीड़िता ने 24 सिंतबर 2019 को सिमडेगा थाना में भूषण बाड़ा समेत अन्य के खिलाफ कांड संख्या 19/2019 भी दर्ज कराई गई थी। उस समय भूषण बाड़ा मुखिया था। मामले में जांच अधिकारी ने भूषण बाड़ा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एमपी/एमएलए मामले की विशेष अदालत ने उसकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि एक महिला ने विधायक (तत्कालीन मुखिया) भूषण बाड़ा समेत अन्य के खिलाफ सिमडेगा की निचली अदालत में पांच फरवरी 2018 को मुकदमा(68/2018) की थी। उस शिकायतवाद में जिस दिन की घटना का जिक्र किया गया था। उसी घटना को लेकर महिला ने 2019 में सिमडेगा महिला थाना में भी दर्ज कराई थी।