झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सांसद निशिकांत दुबे को गोवंश तस्करी से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान राहत प्रदान की है। अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़क कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। जिस पर अदालत ने दो सप्ताह का समय प्रदान किया है। यहां बता दें कि याचिकाकर्ता निशिकातं दुबे ने एक व्यक्ति को गोवंश की तस्करी मामले में पकड़ा और उसकी पिटाई की। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया था। जिस व्यक्ति की पिटाई की गई थी उसका कहना था कि उसके पास लाइसेंस है और इसलिए वह गोवंश ले जा रहा था। वह गोवंश तस्कर नहीं है। लेकिन निशिकांत दुबे ने उसे धमकी दी और उसे मारपीट कर पुलिस को सौंप दिया था। घटना को लेकर देवघर के मोहनपुर थाना में निशिकांत दुबे के खिलाफ साल 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी केस को रद्द करने को लेकर निशिकांत दुबे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। निशिकांत दुबे को अगली सुनवाई होने तक अदालत ने राहत प्रदान की है।
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