आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली पेटीएम पर नया कस्टमर जोड़ने से रोक लगा दी है। जिसका सीधा मतबल पेटीएम के साथ कोई भी नया ग्राहक नहीं जुड़ सकेगा। इस बाबत भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) के इस फैसले से ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज देने वाली बडी कंपनी पेटीएम को तगड़ा झटका लगा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई ने एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया है।
क्या है आरबीआई का आदेश
आरबीआई के जारी आदेश में पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी 2024 के बाद से किसी भी ग्राहक के खाते, वॉलेट और फास्टैग में डिपॉजिट या टॉप अप नहीं लेगा। वही, बैंक के ग्राहकों द्वारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग (FASTag), नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) समेत अपने खातों से शेष राशि की निकासी अथवा उपयोग की अनुमति होगी। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। इसके साथ ही आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट और फास्टैग समेत अन्य में पहले से डिपॉजिट रकम को निकालने अथवा इसके इस्तेमाल बिना रोक-टोक आसानी के साथ किया जा सकेगा।
इन वजह से लिया एक्शन
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ऑडिट और बाहरी ऑडिटर्स के माध्यम से सत्पापित रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया। जिसमें पेटीएम की बैंकिंग सर्विस में गैर अनुपालन और मैटेरियल सुपरवाइजरी की चिंताएं उजागर हुई हैं। जिसके बाद आरबीआई ने नए ग्राहक को जोड़ने पर बैन करने के साथ ही 29 फरवरी 2024 के बाद से मौजूदा ग्राहकों के अकाउंट्स में भी ट्राजैक्शंस पर रोक लगा दी है। आरबीआई के अनुसार बचत बैंक खाता, चालू खाता, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड समेत अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति मौजूदा ग्राहकों को बिना किसी प्रतिबंध के दी गयी है। आरबीआई ने मार्च 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करना को लेकर निर्देश भी दिए थे।