संबंधित विभाग ने इसको लेकर की है बैठक, अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में बुधवार को रांची नगर निगम के इंफोर्स टीम द्वारा जबरन पैसे वसूली के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त अदालत में हाजिर हुए। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव, विभाग के प्रधान सचिव और नगर आयुक्त एक बैठक किए हैं। इसमें क्या कदम उठाया जाना चाहिए इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि इसमें कुछ समय लगेगा। इसलिए मुझे समय दिया जाए। अदालत ने महाधिवक्ता की आग्रह को स्वीकार करता करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्तूबर निर्धारित की है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि जो भी कार्रवाई की जाएगी उसे कोर्ट को अवगत कराएं। बता दें की रांची नगर निगम के इंफोर्समेंट टीम ने छोटे दुकानदारों से अवैध वसूली किए जाने का समाचार स्थानीय समाचार पत्रों में छपने के बाद हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए याचिका दर्ज कर सुनवाई कर रही है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था।