कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। राहुल गांधी को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राहुल के इस आवेदन को माना नहीं जा सकता। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। बताते चले कि राहुल को सूरत की जिला अदालत ने मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी।
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