झारखंड हाईकोर्ट ने रजनीगंधी समेत अन्य 10 पान मसाला कंपनियों की उत्पाद की बिक्री पर लगी रोक को हटा लिया है। इससे इन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में यह फैसला सुनाया। पूर्व में मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला को सुनते हुए राज्य सरकार के द्वारा बिक्री पर लगाए गए रोक को हटा लिया गया है। जानकारी हो कि झारखंड सरकार के द्वारा रजनीगंधा सहित अन्य 10 पान मसाला की बिक्री पर रोक लगा दिया गया था। राज्य सरकार के इस आदेश को कंपनियों के द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह ने पक्ष रखा।
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