साहिबगंज से जुड़े 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को हुई। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश की संलिप्तता प्रतीत होती है। ईडी के जवाब को देखते हुए कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने ईडी कोर्ट द्वारा उसके डिस्चार्ज याचिका को खारिज किए जाने को सही ठहराया। दरअसल ईडी की विशेष अदालत ने पिछले दिनों डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए उसके खिलाफ आरोप तय कर दिया था। इसी खारिज डिस्चार्ज याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी मामले में प्रेम प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी जेल में है।
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