पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले के अभियुक्त सुशांत कुमार सिंह उर्फ विपुल(23) को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में है। घटना का अंजाम 12 अगस्त 2020 को दिया गया था। 13 अगस्त 2020 को लोअर बाजार थाना में पीड़िता के परिजन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 18 अगस्त 2020 को उसे जेल भेजा गया था। आरोप है कि पीड़िता घर से ट्यूशन के लिए निकली थी। लेकिन वापस घर नहीं लौटी। पीड़िता को आरोपी ने चडरी स्थित पुलिस गेस्ट हाउस में ले गया और उसके साथ सुशांत कुमार सिंह ने दुष्कर्म किया। अभियुक्त गेस्ट हाउस का केयर टेकर था। इसी मामले के दो आरोपी अरविंद कुमार एवं करण सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष नौ गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया है। वहीं एक आरोपी राज कुमार शर्मा फरार चल रहा है।