बड़गाई अंचल से जुड़े जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री सह बरहेट विधायक हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति पीएमएलए कोर्ट ने नहीं दी है। उनकी ओर से दाखिल अनुमति याचिका को अदालत में गुरुवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद गुरुवार को अदालत में अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद एक फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। तब से वह हुआ जेल में है।
20 फरवरी को अदालत में याचिका दायर कर मांगा था अनुमति
बुधवार को हुई सुनवाई में हेमंत सोरेन के पक्ष रख रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया विधायक ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन को सत्र में शामिल होने की अनुमति मिली है। बजट सत्र में वित्तीय बजट पेश किया जाता है जिसने विधानसभा के सदस्यों की उपस्तिथि अनिवार्य होती है। इससे पहले 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए आहूत विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मिली थी।