टेंडर कमीशन घोटाला मामले में सोमवार को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री सह कांग्रेसी नेता आलमगीर आलम के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षो को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षिता रख लिया हैं। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर के बदले कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर को गिरफ्तार किया था। इसी टेंडर कमीशन घोटाले मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हैं। वहीं, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में शामिल आरोपियों पर आरोप गठित किया जाना हैं। इससे पूर्व टेंडर कमीशन घोटाले में निलंबित चीफ इंजीनियर विजेंद्र राम, उसके परिजनों, निजी सचिव संजीव लाला और घरेलू सहायक जहांगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुकी हैं। बता दें कि ईडी ने आलमगीर आलम से पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी से पहले आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाला और घरेलू सहायक जहांगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जहां ईडी ने छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 35.23 करोड़ बरामद किये थे।