ईडी टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम से पांच दिनों तक और पूछताछ करेगी। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद ईडी को पूछताछ के लिए आलमगीर आलम से छह दिनों की पुलिस रिमांड की अनुमति मिली थी। जिसकी अवधि बुधवार यानी 22 मई को पूरा हो रहा था। जिसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया।
वहीं, ईडी का पक्ष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने रखा। जिसमें उन्होंने आलमगीर आलम को सात दिनों की रिमांड प्रदान करनी का प्रेयर किया। इसका आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया। दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को पांच दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
बता दें कि ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को पीएस संजीव लाल के ठिकानों से मिले 32 करोड़ 20 लाख रुपये कैश मामले में पूछताछ के लिए समन किया था। जिसको लेकर मंगलवार (14 मई) को तरीबन नौ घंटे की पूछताछ के बाद फिर से दूसरे दिन यानी बुधवार (15 मई) को उन्हें बुलाया गया था। वहीं, ईडी ने संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद 15 मई की देर शाम आलमगीर आलम को पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया था।