पीएलएफआई के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप को हत्या के एक मामले से रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। उस पर एतवा साहू की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। हत्याकांड का अंजाम 21 मई 2012 को दिया गया था। उसकी हत्या रांची-खूंटी बॉर्डर पर हुई थी। घटना के बाद मृतक के भाई चामू साहू ने लापूंग थाना में कांड संख्या 21/2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष ने सूचक चामू साहू के आरोपों को साबित करने के लिए पांच गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किया था। लेकिन सभी गवाह और पुलिस द्वारा पेश किये गये साक्ष्य यह साबित करने के नाकाम रहे कि तिलकेश्वर गोप ने ही एतवा साहू की हत्या की थी। जिसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तिलकेश्वर गोप को बरी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु कुमार सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा था।