पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की दोनों पत्नी हीरा देवी(37) एवं शकुंतला कुमारी(30) को एनआईए कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। दोनों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने दोनों की अर्जी खारिज कर दी। दोनों पर दिनेश गोप के लेवी वसूली के पैसे को निवेश करने का आरोप है। साथ ही आरोप यह भी है कि दोनों पत्नियों के सहयोग से लेवी की वसूली की राशि फर्जी कंपनियों के नाम से बैंक में जमा करती थी। इससे पूर्व याचिकाकर्ता के वकील ने दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि देखते हुए जमानत देने का अनुरोध किया। बताे दें कि एनआईए ने दोनों को 30 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। तब से दोनों जेल में है। यह गिरफ्तारी बेड़ो थाना कांड संख्या 67/2016 के तहत की गई है। इस कांड को एनआईए ने 2018 में टेक ओवर कर जांच कर रही है। मामले में एनआईए की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी मामले में दिनेश गोप को एनआईए ने बीते 22 मई को गिरफ्तार किया है। तब से वह भी जेल में बंद है।