सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना लाठीचार्ज के खिलाफ दायर पीआईएल को खारिज कर दिया। जिसमें याचिकाकर्ता ने 13 जुलाई को विरोध के दौरान भाजपा नेता विजय सिंह की मौत के लिए रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी अथवा सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके लिए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय जाने को कहा। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उनकी शक्ति बहुत अधिक है। अगर उन्हें लगता है कि स्थानीय पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, तो स्थानीय उच्च न्यायालय होने के नाते वे निगरानी कर सकते हैं। इसके साथ ही सक्षम अधिकारियों के साथ एसआईटी का गठन कर सकते हैं। इस पर पीठ के विचारों को भांपते हुए याचिकाकर्ता ने मामला वापस ले लिया ।
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