पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग छात्रा का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी पवन मिर्धा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने मामले में अभियुक्त को 20 फरवरी को दोषी पाया था। मामले को लेकर कोतवाली थाना में 12 जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी।आरोपी पर आरोप है कि 8 जनवरी 2018 को जब नाबालिग पीड़िता स्कूल के लिए घर से निकली थी। उसी दरम्यान आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। जिसके बाद नाबालिग को दोस्त के घर ले जाकर जबरदस्ती उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। वही, इस मामले के एक आरोपी विजय रवि को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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