झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की की ओर से सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील पर आंशिक सुनवाई हुई। आगे की सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) की फोटो कॉपी की प्रति प्रार्थी एवं सीबीआई को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने पैरवी की। वहीं सीबीआई की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड आ चुका है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 3 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनाई थी।