झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 90 लाख रुपए की अवैध निवासी से संबंधित राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत छह सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सीबीआई के अनुरोध को देखते हुए मामले की अगली सुनवाई अब दिसंबर महीने में होगी। यह सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सीबीआई ने छह आरोपियों की सजा बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की है। इसमें से पूर्व सांसद डॉ आरके राणा, आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह एवं महेश प्रसाद का निधन हो चुका है। पूर्व में कोर्ट ने दो सजायाफ्ता फूलचंद सिंह और आरके राणा का नाम इस केस से हटाने का आदेश दिया था। मालूम हो कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने जो सजा सुनाई है। वह सजा कम है। लालू प्रसाद, आईएएस अधिकारी बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य, डॉ आरके राणा, फूलचंद्र सिंह समेत छह को कम सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद को मामले में सिर्फ साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है। जो कम है। उन्हें अधिकतम सात साल की सजा मिलनी चाहिए थी। यह सजा जनवरी 2018 में सुनाई गई थी।