झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में जमशेदपुर के जूनियर इंजीनियर के घर वर्ष 2019 में छापामारी के दौरान मिले गए ढाई करोड़ रुपए वर्तमान में निलंबित चीफ इंजीनीयर वीरेंद्र राम की है उनकी संपत्ति की सीबीआई से जांच करनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी के जवाब को देखने के उपरांत ईडी से यह पूछा कि छापामारी के दौरान पकड़े गए पैसे के बारे में इनकम टैक्स को जानकारी दी जानी चाहिए या नहीं। इस पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब सौंपने का निर्देश दिया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई को स्थगित करते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
पूर्व में अदालत के आदेश के आलोक में ईडी की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश किया गया और राज्य सरकार की ओर से भी अदालत में जवाब पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि निगरानी आयुक्त से अनुमति मिलने के बाद अब वीरेंद्र राम की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। वही ईडी ने अपने जवाब में बताया है कि लगभाग 39.28 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच की गई है। अदालत ने प्रार्थी को ईडी के जवाब पर प्रार्थी को अपना प्रतीक उत्तर दायर करने के लिए समय दिया है । याचिका पंकज यादव की ओर दाखिल की गई है।
जूनियर इंजीनियर के घर में मिले ढाई करोड़ रुपये की संपत्ति की जांच सीबीआई से कराने के मामले पर हुई आंशिक सुनवाई, अगली सुनवाई 29 अगस्त को
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