झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में विधायक सरयू राय के द्वारा सारंडा जंगल में अवैध माइनिंग और माइनिंग के बाद रखे हुए खनिज के ढेरों से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की आंशिक सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट नहीं सौंपा जा सका। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए समय की मांग की। जिसे अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें समय दिया। मामले की सुनवाई अगले महीने होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सारंडा जंगल में जो माइनिंग के बाद खनिज रखे हुए हैं उससे वहां पर लगातार प्रदूषण हो रहा है इसलिए उसे शीघ्र वहां से हटा दिया जाए अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या स्थिति है।