अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में आरोपी सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 19 जनवरी को सुनाएगी। गीता कोड़ा पर अदालत के अगले आदेश तक पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। आयकर विभाग की ओर से आर्थिक अपराध के तहत गीता कोड़ा के खिलाफ 2009 -10 में आयकर रिटर्न नहीं भरने को लेकर और उसका सही जानकारी नहीं देने के आरोप में चार जनवरी 2012 में अदालत में केस दर्ज किया गया है। इसी मामले में गीता कोड़ा ने 20 दिसंबर को राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। बता दें कि आयकर विभाग के द्वारा केस दर्ज होने के बाद गीता कोड़ा ने झारखंड हाई कोर्ट गई थी। जहां लगभग 5 साल तक स्टे रहने के कारण सुनवाई प्रभावित रही। स्टे खत्म होने के बाद गिरफ्तारी को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। उसी याचिका पर सुनवाई हो रही है। जानकारी हो कि गीता कोड़ा के मामले की सुनवाई आर्थिक अपराध की विशेष अदालत में चल रही है। मामला वर्तमान में उपस्थित पर चल रहा है।