बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरण और बैंक ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण को ऑनलाइन शुरू करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया गया कि बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरण की सुनवाई ऑनलाइन प्रारंभ कर दी गई है। जिस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता ने इस पर सहमति जताई। अदालत में याचिका को सुनवाई पश्चात निष्पादित कर दिया है। सुनवाई के दौरान बैंक के अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि याचिका में जो मांग की गई थी वह पूरी हो गई है। इसलिए अब इस याचिका की सुनवाई की औचित्य नहीं रह गई है। इसलिए इस याचिका को निष्पादित कर दिया जाए। अधिवक्ता के आग्रह पर अदालत ने याचिका का निष्पादन कर दिया। झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट के महासचिव नवीन कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी।
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