प्रथम और द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सीबीआई जांच करानेवाली बुद्धदेव उरांव की जनहित याचिका की सुनवाई अब दूसरे सक्षम बेंच में होगी। मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले को दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल किया गया। पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वर्ष 2011 में मामले को लेकर एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। 13 साल बाद भी सीबीआई ने अब तक जांच पूरी नहीं की है। वहीं, इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है।
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