झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने पिछले दिनों जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था । कोर्ट ने अपना सुरक्षित आदेश शुक्रवार को सुनाया। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। छवि रंजन चेशायर होम जमीन गड़बड़ी मामले में भी न्यायिक हिरासत में है। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 12 अप्रैल को निश्चित है। फिलहाल हाई कोर्ट से छवि रंजन को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस मामले में छवि रंजन को ईडी ने चार मई 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है।
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