खारिज की जमानत अर्जी
जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को फिलहाल अदालत ने राहत देने से इनकार किया है। इससे उसको गहरा झटका लगा है। एटीएस मामले के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बुधवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 23 अगस्त को अर्जी दाखिल की थी। उसकी गिरफ्तारी झारखंड पुलिस की आंतकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने 16 मई को महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से वासी रेलवे स्टेशन से की थी। जिसके बाद 18 मई को रांची के एटीएस कोर्ट में पेश किया गया था। तब से वह जेल में है। मामले में उसके खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। उसके गैंग पर लेवी के पैसे से हथियार खरीदकर आतंक फैलाने लिए गोली बारी और आगजनी कर व्यवसायियों व ठेकेदारों में खौफ पैदा करने का आरोप है। सभी कार्य उसके इशारे पर होता था। उसके गुर्गों-सहयोगियों के माध्यम से दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी व आगजनी की घटना को अंजाम दिलाता था। रंगदारी के रूप में मिलने वाली राशि हवाला के माध्यम से रिश्तेदारों तक पहुंचता था। एटीएस को अनुसंधान के दौरान इस गिरोह के फंडिंग, आर्थिक स्रोत व हवाला चैनल का भी पता चला है। झारखंड पुलिस की एटीएस ने 17 जनवरी 2022 को अमन श्रीवास्तव समेत उसके गैंग के 16 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।