राज्य एफएसएल में सहायक निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पद पर चयनित होने वाले 11 अभ्यर्थियों को अदालत ने नोटिस जारी किया है। यह वैसे अभ्यर्थी हैं, जिनको अनुभव में छूट दी गई है। इस संबंध में अपराजिता नीना सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने एफएसएल में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जेपीएससी ने अनुभव की शर्त को शिथिल कर दिया। पहले जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को इस शर्त की वजह से खारिज कर दिया गया था, बाद में उनका चयन कर लिया गया। ऐसा करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। नियुक्ति प्रक्रिया को रद किया जाए। इसके बाद अदालत ने सफल अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। पूर्व में अदालत ने अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होने का आदेश दिया था। याचिका लंबित रहने के दौरान ही सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति कर दी गई है।