ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 60.12 लाख रुपए से अधिक के मनी लाउंड्रिंग मामले में चार्जशीटेड आरोपी नई दिल्ली निवासी महावीर प्रसाद रूंगटा(68) को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। उसने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 14 अगस्त को याचिका दाखिल की थी। आरोपी रामगढ़ स्पंज कंपनी का निदेशक है। आरोपी ने कंपनी के निदेशक रहते हुए आयरन ओर की तस्करी के लिए फर्जी चालान पर ट्रांसपोर्टेशन कराया था। इसको लेकर सीबीआई ने साल 2010 में ही केस किया है। इसके बाद ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 2022 में केस दर्ज किया है। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद समन जारी है। इसी मामले में राकेश सिंघानिया भी चार्जशीटेड है। दाखिल अर्जी में वह कई बीमारियों का हवाला दिया था। जिसे कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को आग्रह पर निरस्त कर दिया था।