हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला एवं आर्म्स एक्ट के आरोपी दाहू यादव उर्फ राजेश यादव को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। सोमवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में उसकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। मामले में वह फरार चल रहा है। आरोपी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग मामले में भी गिरफ्तार वारंट जारी है। वह 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा का सहयोगी है। दाहू यादव के खिलाफ साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में 2022 में उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी के बाद ही उसकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
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