कोल लिंकेज घोटाले से प्राप्त राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद हजारीबाग के चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की जमानत अर्जी ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई पश्चात 23 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाई। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए नौ अप्रैल को अर्जी दाखिल की थी। मामले में ईडी जांच पूरी करते हुए इजहार अंसारी पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उस पर जेएसएमडीसी से सब्सिडी पर आवंटित 86 हजार टन कोयले को बाहर की मंडी में अवैध तरीके से बेचकर 70 करोड़ रुपए प्रोसिड ऑफ क्राइम से आय अर्जित करने का आरोप है।
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