ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने गुरुवार को बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी डोरंडा के मनी टोला का निवासी इम्तियाज अहमद, बड़ागाईं निवासी मोहम्मद सद्दाम हुसैन की जमानत अर्जी सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। दोनों को आगे भी जेल में ही रहना पड़ेगा। दोनों आरोपी को ईडी ने 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से दोनों जेल में है। अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने कहा कि दोनों आरोपी जमीन दलाल रिम्स कर्मी अफसर अली का सहयोगी है। फर्जीवाड़े में उसका साथ देता था। वहीं बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गई कि आरोपी निर्दोष है। अदालत ने दोनों की दलीलें सुनने के पश्चात जमानत अर्जी खारिज कर दी। दोनों ने जमानत की गुहार लगाते हुए नौ अक्तूबर को अर्जी दाखिल की थी।