झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज झा की हत्याकांड में संलिप्त अफसर आलम उर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा और शोभराज महतो को राहत देने से इनकार किया है। बुधवार को हुई सुनवाई पश्चात दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके पूर्व भी निचली अदालत के साथ हाईकोर्ट ने दो-दो बार याचिका खारिज कर चुकी है। जानकारी हो कि मनोज झा की हत्या 26 जुलाई 2021 को तमाड़ थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े गोली मारकर कर दी गई थी। इस हत्या के बाद अधिवक्ताओं ने कैडल मार्च भी निकाला था। मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में जारी है।
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