झारखंड हाईकोर्ट ने मानव तस्करी कर करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में किंगपिन पन्ना लाल महतो की पत्नी सुनीता कुमारी को जमानत देने से इनकार किया । अदालत ने सुनीता कुमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे उसको झटका लगा है। रांची की एनआईए की विशेष अदालत ने सुनीता कुमारी की याचिका 19 अक्तूबर 2023 को खारिज कर दी थी। इसके बाद जमानत की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वह लंबे समय से जेल में है। उस पर मानव तस्कर पन्ना लाल व उसके सहयोगियों पर दिल्ली की प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से झारखंड के गरीब, कमजोर और नाबालिग को दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर तस्करी करने का आरोप है। एनआईए कोर्ट में मामला गवाही पर चल रहा है। मामले में पन्ना लाल महतो एवं उसका भाई शिव शंकर गंझू जेल में है।
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