एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह स्पेशल एनआईए कांड संख्या 2018 से जुड़े एक मामले में साल 2020 से जेल में है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई पश्चात 22 मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाई। इससे पूर्व याचिका पर सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से दलीलें दी गई कि याचिकाकर्ता टीपीसी के लिए कोयला खनन क्षेत्र से जबरन वसूली के माध्यम से नाजायज स्रोतों से धन एकत्र किया। अन्य सदस्यों के साथ मिलकर टीपीसी उग्रवादी के नाम पर भय पैदा कर स्थानीय व्यापारियों और डीओ धारकों से लेवी वसूलने में संलिप्त था। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलें दी कि इसी मामले के आरोपी सुदेश केडिया, संजय जैन, महेश अग्रवाल, अजय कुमार, अजीत कुमार ठाकुर और सुभान मिया को ऊपरी अदालत से जमानत मिल चुकी है। दोनों की पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।