इनकम टैक्स की वेबसाइट ई-फाइलिंग पोर्टल पर लोगों को नए फीचर मिले है। इसके तहत आप टैक्स भुगतान बाद में किया जा सकता है। वही, इस व्यवस्था के मद्देनजर आईटीआर पहले भर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने यह नया फीचर लोगों की सुविधा के लिए लागू की है। यह फीचर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद है। इस फीचर की मदद से व्यक्तिगत रुप से बिना पेंडिंग टैक्स भुगतान किए ही पहले आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जब एक बार आईटीआर फाइल हो जाए, तो आपको टैक्स भरना होगा। हालांकि इस फीचर की मदद से आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ कंडीशन दी गई है। टैक्स जानकार के अनुसार पे लेटर विकल्प का उपयोग केवल आईटीआर फाइल करते समय सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट के लिए किया जा सकता है। इसके विकल्प एडवांस टैक्स पेमेंट, टीडीएस समेत अन्य के लिए उपलब्ध नहीं है।
इस तरह करें फीचर यूज
सबसे पहले न्यू इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
लॉग इन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें
अपनी पूरी जानकारी चेक करते हुए आईटीआर भरें
आप जैसे ही इनकम से जुड़ी जानकारी भरेगे, ठीक वैसी ही आयकर विभाग टैक्स पेमेंट की पूरी जानकारी दिखाएगा, इसके साथ ही आपको कबतक टैक्स भरना है, इसकी एक डेडलाइन भी शो करता है।
इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि आपको कितना टैक्स भुगतान करना पड़ेगा
एक बार जब आप इस टैक्स अमाउंट को समहमति देते हैं, तो पे लेटर या पे नाउ के विकल्प चुने
अब पे लेटर का विकल्प चुनकर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं
आईटीआर भरने के बाद ही आप टैक्स भुगतान कर सकते हैं