एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से मंगलवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस वक्त झटका लगा जब समन अवहेलना से जुड़े मामले पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट वाली याचिका को ही खारिज कर दिया गया। दरअसल अदालत ने ईडी द्वारा दायर अवहेलना मामले पर हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट देने से इनकार कर दिया हैं। साथ ही कोर्ट ने 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश होने का आदेश भी सुनाया हैं।
वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है। जो यह मामला अभी लंबित हैं। हेमंत सोरेन ने पांच जुलाई को अवहेलना से जुड़े मामले पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पर सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की थी। अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने अपना पक्ष रखते हुये जिरह किया था। इस दौरान ईडी की ओर से समन अवहेलना मामले पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट देने की आग्रह किया गया। जहां एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 11 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसकी मामले पर आज अदालत ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज करते हुये व्यक्तिगत रूप से कोर्ट बुलाने का आदेश जारी किया हैं। दरअसल सीजेएम कोर्ट के संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हुये थे। ज्ञात हो कि इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गयी थी। जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इस पर सुनवाई जा रही हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची की निचली अदालत में 19 फरवरी 2024 को शिकायतवाद दर्ज कराई हैं। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में ईडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज करवाई थी। उसी आधार पर यहां पर भी हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज करवाई गयी हैं। ईडी ने कोर्ट में बताया कि जमीन घोटाला मामला में हेमंत को पूछताछ के लिए दस समन जारी किया गया था। इसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुये थे। जो ईडी के समन की अवहेलना हैं।