झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स अपार्टमेंट के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ बिल्डर वीकेएस रियलिटी की ओर से जमीन मालिक की अपील पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रतन हाइट्स के पुराने बिल्डर नरेंद्र बुटाला की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी निर्धारित की है। इससे पूर्व उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रतिवादियों को शपथ पत्र की कॉपी सर्व की गई है, लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड में शपथ पत्र को नहीं लाया जा सका है, इसलिए शपथ दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान 10 अक्तूबर को कोर्ट ने रतन हाइट्स के पुराने बिल्डर नरेंद्र बुटाला को नोटिस जारी का जवाब मांगा था। बुधवार को अपीलकर्ता की ओर से आंशिक बहस हुई। मालूम हो कि रतन हाइट्स की ओर से पूर्व में बताया गया था कि मामले में एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन बिल्डर एवं जमीन मालिक ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। जिसे लेकर उन्होंने अवमानना याचिका दायर की है। प्रतिवादी की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि एकल पीठ के आदेश के बावजूद भी बिल्डर ने रतन हाइट्स की बहुमंजिला इमारत के बगल में स्थित गड्ढे को नहीं भरा है। इस वर्ष बरसात के मौसम में रांची में हो रही भारी बारिश की वजह से रतन हाइट्स की एक और बाउंड्री गिर गई थी। इस बहुमंजिला इमारत का अस्तित्व खतरे में है, यहां रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एकल पीठ ने इस मामले में जुलाई में अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने नगर निगम की ओर से संशोधित नक्शा को निरस्त तक दिया था।