ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने मंगलवार को मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनीयर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई को व्हाइट करने के मामले में आरोपी मुकेश मित्तल की व्यक्तिगत छूट की मांग को लेकर दायर अर्जी को सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। इससे उसको जबरदस्त झटका लगा है। मुकेश मित्तल की ओर से उसके वकील ने मामले में व्यक्तिगत छूट की मांग करते हुए 30 सिंतबर को अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील शिव कुमार ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का विरोध किया। बहस के दौरान कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल है। मुकेश मित्तल ने वीरेंद्र राम की काली कमाई का लगभग 14 करोड़ रुपए सफेद करने का आरोप है। इसके एवज में उसको मोटी रकम के रूप में कमीशन मिला था। इसके लिए वह अपने कर्मचारियों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया था। वहीं प्रार्थी के वकील ने छूट देने का अनुरोध किया। सुनवाई पश्चात अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।