ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में शनिवार को बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में पिछले तीन महीन से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील ने कहा कि छवि रंजन मामले में निर्दोष है। उन पर मनी लाउंड्रिंग का केस नहीं बनता है। इसका विरोध ईडी के वकील रमित सत्येंद्र ने किया। कहा कि फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद-बिक्री मामले के मुख्य सूत्रधार है। दोनों की अंतिम दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश आठ अगस्त को सुनाएगी। पूर्व की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से रिज्वाइंडर फाइल की गयी थी। छवि रंजन ने 30 जून को जमानत की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की है। वह पांच मई से जेल में हैं। जानकारी हो कि ईडी कोर्ट में पूर्व में डिल्फॉटर जमानत अर्जी सुनवाई पश्चात खारिज कर चुकी है।