राम प्रकाश भाटिया की याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई
ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में शुक्रवार को मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई को सफेद करने वाला नीरज मित्तल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 18 सितंबर को सुनाएगी। नीरज मित्तल ने जमानत की गुहार लगाते हुए 8 सितंबर को अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रितांशु कुमार सिंह ने कहा कि उस पर मनी लाउंड्रिंग का आरोप निराधार है। वह मामले में निर्दोष है। जमानत की सुविधा दी जाए। इसका विरोध ईडी के वकील शिव कुमार काका ने किया। कहा मामले में चार्जशीट दाखिल है। वह वीरेंद्र राम के अवैध कमाई को सफेद करने कर अन्य जगह निवेश में सहायता करता था। इसी मामले में वीरेंद्र राम के सहयोगी राम प्रकाश भाटिया ने भी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। उसकी याचिका पर सुनवाई के लिए 18 सिंतबर की तारीख निर्धारित की गई है। ईडी ने वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दोनों 23 जून से न्यायिक हिरासत में है।